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आयकर टीडीएस – धारा 194Q : इस तिथि के बाद 50 लाख रुपये से अधिक के खरीदार-विक्रेता लेनदेन पर टीडीएस

धारा 194Q

धारा 194Q

CBDT ने बुधवार, 30 जून को आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 194Q सम्मिलित की है। यह खंड 1 जुलाई, 202I से प्रभावी हो गया है। यह उन खरीदारों पर लागू होता है, जो किसी भी भारतीय निवासी विक्रेता को किसी भी पिछले वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य या कुल मूल्य के किसी भी सामान की खरीद के लिए किसी भी धनराशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

खरीदार, विक्रेता के खाते में इस तरह के धनराशि के क्रेडिट के समय या भुगतान के समय, जो भी पहले हो, को आयकर के रूप में 50 लाख रुपये से अधिक की ऐसी धनराशि के 0.1 प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करनी होगी।

 

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